जीएसटी परिषद ने करदाताओं की सहूलियत के लिए शिकायत निवारण व्यवस्था स्थापित करने का निर्णय किया है। जीएसटी परिषद की 18 दिसंबर को आयोजित 38वीं बैठक में यह फैसला किया गया। परिषद ने बुधवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि जीएसटी के तहत करदाताओं की शिकायत के निवारण का एक तंत्र स्थापित करने का निर्णय किया गया है।
यह तंत्र जीएसटी से जुड़े विशेष और सामान्य मुद्दों पर शिकायतों से निपटाने का काम करेगा। जीएसटी परिषद जोन और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण समितियं (जीआरसी) गठित करेगी। इसमें केंद्र और राज्य कर अधिकारियों के साथ व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र के प्रतिनिधि और दूसरे हितधारक शामिल होंगे। बयान में कहा गया कि समिति का गठन दो साल के लिए किया जाएगा।
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